हरिद्वार

कोतवाली मंगलौर पर मंगलौर निवासी महिला द्वारा दिनांक 21-8-26 को धनेश्वर उर्फ तोता व आशीष उर्फ धोल्ला के खिलाफ उसकी 13 वर्षीय बेटी को घर से जाने तथा वापस घर न लाने, पूछने पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे अन्तगर्त धारा 115(2),140(1),351(2),352,3(2) बीएनएस बनाम उपरोक्त पंजीकृत कराया गया।

प्रकरण पेचीदा था क्योंकि मृतका की माता द्वारा ही मृतका के पिता पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा था।

तलाश में जुटी पुलिस टीम ने कुशल सुराग रासी करते हुए दिनांक 22.8.2026 को मुकदमे से संबंधित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से आरोपी मृतक का पिता धनेश्वर है। धनेश्वर के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा 315 बरामद किया। गंगनहर में शव की तलाश के प्रयास जारी हैं।

*हत्या का कारण-*

आरोपी पिता को यह शक था कि उसकी बेटी किसी से बात करती है। समझाने पर भी बेटी का नहीं मानने पर आरोपी धनेश्वर उर्फ तोता ने अपनी बेटी को दिनांक 27.7.2026 को अपने दोस्त आशीष के साथ मोटरसाइकिल में बैठाकर माता मंदिर के पास पुल में कमीज से उसका गला घोंटकर हत्या की और फिर शव को नहर में फेंक कर भाग गए।

*विवरण आरोपित-*
1- धनेश्वर उर्फ तोता पुत्र मांगेराम,
2-आशीष उर्फ धोल्ला पुत्र सुनील निवासी ग्राम ब्रहमपुर जट्ट थाना कोतवाली मंगलौर हरिद्वार

*बरामद माल-*
1- तमंचा 315 बोर
2- घटना मे प्रयुक्त मो0सा0

*अपराधिक इतिहास-*
1- मु0अ0स0 155/2023 धआरा 504/506 आईपीसी -मंगलौर
2- मु0अ0स0 22/2009 धारा 60 आकबारी अधि0- मंगलौर
3- मु0अ0स0 157/2016 धारा 399/402 आईपीसी- कोत0 रुडकी
4- मु0अ0स0 359/2013 धारा 25 आयुद्ध अधि0 मंगलौर
5-मु0अ0स0 249/2012 धारा 380/411 आईपीसी- मंगलौर
6- मु0अ0स0 160/2016 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 को0रुडकी

पुलिस टीम
1- प्रभारी निरी0 भगवान महर
2- व0उ0नि0 सुखपाल सिह
3- उ0नि0 आनन्द मेहरा
4- कानि0 939 पंकज
5- कानि0 381 सुधीर
6- कानि0 मो0 अजीज

By admin

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