चमोली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एसपी कुड़ियाल ने मेडिकल स्टाफ के साथ जिले के अंतर्गत संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों का बुधवार को औचक निरीक्षक निरीक्षण किया। कुछ सेंटरों पर आवश्यक प्रपत्रों और निर्देशन के अनुरूप नियमों का पालन किये जाने पर सीएमओ ने सेंटर संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।
सीएमओ डा. कुड़ियाल ने बताया निरीक्षण के दौरान कर्णप्रयाग के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध था किन्तु साइन बोर्ड ठीक नहीं लगे थे। आवश्यक प्रपत्रों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला। पीपलकोटी में संचालित संस्थागत अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगी थी। बताया गया कि रेडियोलॉजिस्ट हफ्ते में एक बार आते हैं। मौके पर रेडियोलॉजिस्ट अहर्ता प्रमाण पत्र नहीं मिले। गोपेश्वर के निजी हेल्थ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी पर जाने की जानकारी मिली। मशीन सही मिली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. कुड़ियाल ने बताया जिले के सभी प्राइवेट चिकित्सकों को एवं चिकित्सा सेंटरों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सेंटर का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ने पंजीकरण सुनिश्चित करें। सभी अल्ट्रासाउंड को चेतावनी दी गई की पीसीपीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन किया जाय। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। सीएमओ ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीपलकोटी जोशीमठ का निरीक्षण किया गया ।कुछ जन शिकायतें मिलीं। उनका निस्तारण करने का आदेश दिया गया। कहा, अल्ट्रासाउंड सेंटरों को भ्रूण के लिंग परीक्षण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसकी चेतावनी दे दी गई है। इसका यदि उल्लंघन होता है तो अपराधी को 6 महीने की जेल और ₹50000 जुर्माने की सजा का प्राविधान है।

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