*हरिद्वार दिनांक 16 अगस्त,2024* नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट, महोदय हरिद्वार के पत्रांक 2838 दिनांक 14 अगस्त, 2024 में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्रांक 159 दिनांक 30.07.2024 के अनुसार सहायक अध्यापक (एल०टी०) पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 18.08.2024 (दिन रविवार) को समय प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक जनपद हरिद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं।
परीक्षा केन्द्र का नाम एवं केन्द्र कोड़ क्रमशः आर्दश शिशू निकेतन मौहल्ल धीरवाली निकट दूरसंचार ज्वालापुर 1309, म्यूनिस्पल इण्टर कालेज नीलखुदाना ज्वालापुर 1315, गर्वनमैंट गर्ल्स इण्टर कालेज रेलवे फाटक ज्वालापुर 1306, ज्वालापुर इण्टर कालेज अपोजिट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर 1302, आनन्दमयी सेवा सदन एम.एम.आई.सी. भोलागिरी रोड निकट मायादेवी मंदिर 1310, एस०वी०एम० इण्टर कालेज मायापुर 1312, डा० हरिराम आर्य इण्टर कालेज शंकराचार्य चौक कनखल 1314 में आयोजित की जाएगी।
इन परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास उप जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित की जाती है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर कानून व्यवस्था भंग करने एवं परीक्षा में बाधा डालने के उद्देश्य से एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति जुलूस, झांकी, जनसभा प्रदर्शन नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में अथवा आस-पास ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग कदापि नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शस्त्र आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके उल्लंघन करने वाले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी। यही प्रतिबन्ध सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं. होगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति को एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। 6. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की सार्वजनिक स्थानों पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा। और न ही ऐसे समूह में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।. परीक्षा केन्द्र पर लाठी, चाकू, तलवार, माला, आग्नेयशस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न अपने पास रखेगा। 8. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में ईंट, पत्थर, रोडे या फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा और न ही करायेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर किसी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी या गाली गलौच या भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा औन न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पति को क्षति नहीं पहुंचायेगा और न पहुंचाने का प्रयास करेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में न तो आतिशबाजी करेगा और न करायेगा। परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा कार्य में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में किसी प्रकार का साहित्य, प्रेस, नोट, पम्पलेट, पोस्टर बैनर आदि नहीं लगायेगा तथा न ही बंटवायेगा।यह आदेश उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा दिनांक 18.08.2024 (रविवार) को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक सहायक अध्यापक (एल०टी०) पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाये।
इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जायेगा, तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।