दिनांक 24.10.24 की रात्रि में कॉलर पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र नरदेव सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी सरकथल थाना सिवला जिला जेपीनगर उत्तर प्रदेश द्वारा 112 पर सूचना दी कि बाइक सवार दो व्यक्ति द्वारा उसके बैग में रखे ₹1 लाख रुपए छीन कर ले गए लेकिन मैने उनकी मोटरसाइकिल को पकड़ लिया है।
सूचना पर सिडकुल पुलिस द्वारा बिना देरी मौके पर पहुंची। कॉलर व अन्य लोगों से पूछताछ करने पर मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ जिसपर सख्ती से पूछताछ करने पर पूरी घटना से का सच सामने आया।
पुष्पेंद्र द्वारा शराब के नशे में आधी सड़क चलने पर ट्रक चालक द्वारा उसे बीच सड़क पर चलने के लिए टोका था जिसपर कॉलर आग बबूला हो गया और ट्रक का साइड मिरर तोड़ दिया।
जिसपर ट्रक ड्राइवर दिलीप सिंह बिष्ट द्वारा अपने साथी अंशुल को बुलाकर पुष्पेंद्र के पीछे जाकर उससे तोड़े गए शीशे के रुपए मांगे गए जिसपर कॉलर पुष्पेंद्र द्वारा अपने बचाव में पुलिस को गुमराह कर एक लाख रुपये लूटने की झूठी सूचना देना दी गई।
कॉलर द्वारा पुलिस को झूठी सूचना देने पर धारा 81(1)(ख)/83(1) पुलिस एक्ट के अन्तर्गत 10000 रु0 शमन शुल्क चालान किया गया।
इसके अतिरिक्त घटना में अन्य शामिल ट्रक चालक के अन्य साथियों राहुल पुत्र लक्ष्मण निवासी ब्रहमपुरी सिडकुल हरिद्वार उम्र 25 वर्ष, विपिन पुत्र लक्ष्मण निवासी उम्र 30 वर्ष निवासी उपरोक्त, अंशुल पुत्र महावीर सिंह उम्र 33 वर्ष निवासी वरला थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर उ0प्र0, शुभम कुमार पुत्र श्री किरण उम्र 24 वर्ष निवासी ब्रमहपुरी रावली महदूद, अंकित सक्सेना पुत्र सुरजीत सक्सेना उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गुरुग्राम सैक्टर 22 बी हरियाणा, अभिषेक कुमार पुत्र प्रमोद कुमार उम्र 20 वर्ष निवासी जाफरपुर थाना भवन जिला शामली, मुकुल पुत्र मांगेराम उम्र 20 वर्ष निवासी मुजफ्फरनगर रामपुरी कालोनी जिला मु0नगर, नितिन पुत्र लक्ष्मण सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी कायमपुर थाना चरथावल मु0नगर उ0प्र0 व दलीप सिंह बिष्ट पुत्र रतन सिंह बिष्ट निवासी ग्राम डूगरा अल्मोडा के 81 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत चालान कर 500-500 रुपए कुल 4500 रुपये संयोजन शुल्क वसूला गया।