मंगलौर
हरिद्वार
कोतवाली मंगलौर पर दिनांक 7.4.2025 को महफूज पुत्र महबूब निवासी नागल थाना पिरान कलियर द्वारा खुद की बहन नोरीन की हत्या करने के संबंध में अंतर्गत धारा 103(1) BNS बनाम सुलेमान आदि पंजीकृत कराया। दौराने विवेचना मुकदमे में मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के साक्ष्य मिलने के कारण धारा को 108 BNS तरमीम किया गया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। नियमानुसार माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।