हरिद्वार
दिनांक 22-03-2024
आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने हेतु एसएसपी हरिद्वार द्वारा दिए गए कड़े दिशा निर्देशों के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त नीशू शर्मा उर्फ बिजली पुत्र देवेन्द्र निवासी-भीमगोड़ा कोतवाली नगर हरिद्वार को 45 दिवस के लिए जनपद सीमा से बाहर करते हुए समय सीमा से पूर्व जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।
श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार महोदय के आदेश वाद सख्या-16/2024 अन्तर्गत धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन मे अभियुक्त नीशू शर्मा उर्फ बिजली पुत्र देवेन्द्र निवासी-भीमगोड़ा कोतवाली नगर हरिद्वार को 45 दिवस के लिए जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ।
आदेश के अनुपालन में अभियुक्त (गुण्डा व्यक्ति) नीशू शर्मा उर्फ बिजली पुत्र देवेन्द्र को उ0नि0 संजीत कण्डारी व कानि0 हरवीर द्वारा जिला बदर की कार्यवाही में अभियुक्त नीशू शर्मा उर्फ बिजली पुत्र देवेन्द्र निवासी-भीमगोड़ा कोतवाली नगर हरिद्वार को जनपद सीमा से बाहर कर जिला देहरादून में रवाना किया गया।
अभियुक्त को हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगा।
*जिला बदर अभियुक्त*
1- नीशू शर्मा उर्फ बिजली पुत्र देवेन्द्र निवासी-भीमगोड़ा कोतवाली नगर हरिद्वार।
*पुलिस टीम*
1-उ0नि0 संजीत कण्डारी,
2-कानि0 हरवीर
3-कानि0 राजेश