नई दिल्ली, एजेंसी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी पार्टियों को अपने अधिकमत स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव प्रचार की इजाजत दे दी है। आयोग ने सभी पार्टियों से अपने सभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट 23 फरवरी को शाम पांच बजे तक जमा करने को कहा है।
चुनाव आयोग के नए दिशा-निर्देशों के बाद पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में पार्टियां अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार सकती हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने अक्टूबर, 2020 में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी थी, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनावों के दौरान काफी भीड़ देखी गई थी।
आयोग ने राजनीतिक दलों को एक पत्र में कहा कि कोरोना के उपचाराधीन मरीजों और नए मामलों की संख्या घट रही है और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। आयोग ने विचार-विमर्श के बाद स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा बहाल करने का फैसला लिया है।
पत्र में आगे कहा गया है कि अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकमत सीमा 40 होगी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा अन्य के लिए यह संख्या 20 होगी। इसके अलावा कहा गया है कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों, यूपी चुनाव के पांचवें, छठे और सातवें एवं असम में माजुली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास 23 फरवरी को शात 5 बजे तक जमा की जा सकती है।

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