लक्सर. हरिद्वार
दिनांक 28.03.2024
हरिद्वार
आगामी लोकसभा चुनाव के मध्यनजर जनपद में प्रभावी आदर्श आचार सहिता के दृष्टीगत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा दिए गए कड़े दिशा-निर्देशों के क्रम में थाना कोतवाली लक्सर पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त 1-बबलू पुत्र दिलेराम निवासी ग्राम फतवा थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार (2)आदिल पुत्र ताज मोहम्मद निवासी रायपुर लक्सर जनपद हरिद्वार को जनपद सीमा से बाहर करते हुए समय सीमा से पूर्व जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।
श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार महोदय के आदेश के क्रम में धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन मे अभियुक्त बबलू व आदिल उपरोक्त को क्रमशः 45 व 35 दिवस के लिए जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ।
*पुलिस टीम*
कोतवाली लक्सर