नैनीताल। जिला एघ्वं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की न्यायालय से दहेज हत्या के आरोपी ससुर व सास की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने पीएम रिपोर्ट में गला घुटने से मौत की पुष्टि के आधार पर जमानत का विरोध किया। 30 सितंबर 2021 को काशीपुर निवासी अनवार हुसैन ने वनभूलपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि उनकी पुत्री शबाना का विवाह 2015 में इरशाद निवासी इंदिरानगर के साथ हुआ था। विवाह के बाद उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। अक्सर ससुर छोटे, सास सलमा व साला सलीम उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। दो पुत्रियों को जन्म देने के बाद पुत्र न होने के कारण उत्पीड़न और बढ़ गया। 29 सितंबर 2021 को उनकी पुत्री की मौत हो गई।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share